स्कूली बच्चों के परिवहन में बरती कोताही तो होगी कार्रवाई
बलिया। जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति के संबंध में जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न हुई।
उन्होंने जनपद के समस्त विद्यालयों को सख्त निर्देश दिया कि अपने विद्यालय में जो भी वाहन गाड़ी या प्राइवेट गाड़ी से बच्चों को स्कूल ले जाने और घर पर पहुचाने का कार्य कर रहे हैं। उस ड्राइवर एवं विद्यालय के प्रबंधक को निर्देश दिया कि अपने जिम्मेदारी के साथ बच्चों को पहुचाये अगर बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी होती है तो स्कूल के प्रबंधक एवं वाहन चालक के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिया।
सभी विद्यालय के प्रबंधक को निर्देश दिया कि अपने विद्यालय में गाड़ी चलाने के लिये ड्राइवर रखते है तो उनका पांच वर्ष का ड्राइवरी लाइसेंस, ड्राइवर का
पुलिस अधीक्षक से चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिये और ड्राइवर को अपने स्कूल के माध्यम से आईडी कार्ड होना चाहिए और सभी विद्यालय के गाड़ियों के अन्दर सीसीटीवी कैमरा, दो किलो अग्निशमन, गाड़ियों की खिड़की एवं गाड़ी के ऊपर लगे लोहे के छड़ मजबूत होना चाहिए। सभी विद्यालय के प्रबंधक को निर्देश दिया कि स्कूल के गाड़ियों पर स्कूल का नाम एवं स्कूल के प्रबंधक का नाम लिखा होना चाहिए। स्कूल के गाड़ियों को चलाने वाले ड्राइवरो की सूची पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में उपलब्ध कराये ताकि इसकी जांच की जा सके। अवैध तरीके से सीएनजी से चल रहे गाड़ियों पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया। सभी विद्यालयो में शासनादेश के अनुसार जो भी व्यवस्था हो उसको तत्काल कराने का निर्देश दिया।
बैठक में एआरटीओ, अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी, सभी विद्यालय के प्रबंधक उपस्थित रहे।
By-Ajit Ojha
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