हो जाये सतर्क : बेचा पॉलीथिन का बैग तो देना पड़ेगा पच्चीस हजार जुर्माना
बलिया। प्लास्टिक बैग/थर्माकोल एवं अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा की रोकथाम के संबंध में नगर मजिस्ट्रेट बृज किशोर दुबे की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न हुई।
उन्होंने बताया कि प्लास्टिक बैग, थर्माकोल एवं अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा की रोकथाम के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका के अधिकारियों और प्लास्टिक बैग, थर्माकोल व्यवसायियों के बीच बैठक की गई। सभी दुकानदारो को सख्त निर्देश है कि प्लास्टिक बैग, थर्माकोल की बिक्री और प्रयोग पर शासन द्वारा रोक लगा दी गयी है, इसका कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देशित किया गया और अवैध रूप से पकड़े जाने पर शासन द्वारा निर्धारित जुर्माना 100 ग्राम पर रुपये एक हजार 101 ग्राम से 500 ग्राम पर रुपये दो हजार, 501 ग्राम से 01 किग्रा रुपये पांच हजार, एक किग्रा से पांच किग्रा तक रूपए दस हजार और पांच किलो से ऊपर 25 हजार और किसी होटल ढाबे रेस्टोरेंट, मिठ्ठान की दुकानों मैरिज हालो, नदी, नालों में फेके पाए जाने पर रुपये 25 हजार जुर्माना वसूल किया जाएगा। इस अवसर पर समस्त नगर पंचायत, नगर पालिका के अधिकारी एवं दुकानदार, होटल मालिक, मैरेज हाल मालिक एवं अन्य उपस्थित रहे।
By-Ajit Ojha
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