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वर्किंग कंडीशन बिल के खिलाफ यूपीएमएसआरए का प्रतिरोध दिवस आज


बलिया। यूपीएमएसआरए की बलिया इकाई की बैठक गुरुवार को पानी टंकी जगदीशपुर स्थित जिला कार्यालय मेंहुई, जिसमें केंद्र सरकार के श्रम विरोधी व जनविरोधी नीतियों पर चर्चा हुई।
जिला मंत्री पीके गौड़ ने कहा कि 23 जुलाई को संसद में वेज कोड बिल 2019 एवं वर्किंग कंडीशन बिल प्रस्तावित किया। जिससे न्यूनतम वेतन 178 प्रतिदिन के हिसाब से करने की योजना है। आज उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन 308.18 रुपये प्रतिदिन है। इन संशोधनों का मकसद मालिकों, पूजी पतियों, कारपोरेटस के लिए सस्ता मजदूर उपलब्ध कराना है। पहले से मौजूद कानूनों को कमजोर करना मजदूरों के शोषण को बढ़ाना एक तरह से मजदूरों को मालिकों का गुलाम बनाना है। आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व के न्यूनतम वेतन अधिनियम, बोनस अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम के उल्लंघन करने पर मालिकों को आर्थिक दंड के साथ साथ 6 महीने की जेल की सजा का प्रावधान था। नए नियम में केवल आर्थिक दंड का ही प्रावधान है। कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सेवा शर्ते अधिनियम 2019 को इस प्रकार बनाया गया है कि मजदूरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सेवा शर्त को लागू करने के लिए मालिक को पूंजीपतियों एवं कारपोरेट की कोई जवाबदेही नहीं होगी।
मजदूरों के एक बड़े हिस्से को इन कानूनों का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि मजदूरों को 90ः हिस्से को इसके परिधि से बाहर कर दिया गया है ।कहा कि सभी केंद्रीय श्रम संगठन मजदूर विरोधी संशोधनों का लगातार कई वर्षों से विरोध कर रहे है। 8 एवम 9 जनवरी 2019 की हड़ताल की इसी मुद्दे पर हो चुकी है। दवा प्रतिनिधियों के साथ-साथ कर्मचारियों तथा मेहनतकश आवाम से अपील करते हैं कि केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 2 अगस्त को सड़कों पर उतरकर देशव्यापी प्रतिरोध दिवस को सफल बनाएं ।
जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने बताया कि 2 अगस्त को सुबह 9.00 बजे रेलवे परिसर में इकट्ठा होकर दवा मार्केट हेड पोस्ट आफिस होते हुए मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को पत्रक जिला अधिकारी के माध्यम से भेजा जाएगा ।कार्यक्रम के बाद फिर हम सब अपने कार्य को जाएंगे कोई हड़ताल तथा छुट्टी नहीं रहेगी।

By-Ajit Ojha

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