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मुकदमों से बचाने को लागू हुई ‘सरल पेठि जुर्माना योजना’


बलिया। अर्थ दण्ड से सम्बंधित मुकदमों से लोगांे को परेशानी से बचने के लिये ‘सरल पेठि जुर्माना योजना’ की शुरुआत किया गया है। इस योजना से लोगो को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने से निजात मिलेगी।
इसकी जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अनिल कुमार ने बताया कि ‘सरल पेठि जुर्माना योजना’ में केवल वे मुकदमे जिसमंे अर्थ दण्ड का प्राविधान है में कोर्ट से एक विशेष तरह का सम्मन आपके यहां पहंुचेगा। अगर आप आगे मुकदमा नहीं लड़ना चाहते है तो भारतीय स्टेट बैक के किसी भी शाखा में जाए। वहाँ आपको एक विशेष प्रकार का फार्म मिलेगा। आपको सम्मन की धनराशि में पचास रुपये और जोड़कर जमा करना होगा। उससे यह मान लिया जाएगा कि आपको अपनी गलती स्वीकार है और आपका केश बन्द कर दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के सहयोग से ‘सरल पेठि जुर्माना योजना’ का वाट्सएप वीडियो के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इससे लोगांे को समय की बचत होगीं। उन्होंने कहा कि सुरक्षित यात्रा के लिये हेलमेट और सीटबेल्ट लगाकर ही चले।



By- Ajit Ojha

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