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ऋण के लिए करे ऑनलाइन आवेदन



बलिया। जिला समाज कल्याण अधिकारी विजय शंकर ने बताया है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तथा परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आयु ग्रामीण क्षेत्रों में रुपये छियासी हजार अस्सी  तथा नगरी क्षेत्र में रुपये छप्पन हजार चार सौ साठ से वार्षिक कम होनी चाहिए तथा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना का लाभ लेने इच्छुक हैं उनको लोन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति को बीस हजार से 15 लाख तक ऋण ले सकता है। जिसमें नियमानुसार मार्जिन मनी देय है तथा रुपये दस हजार सब्सिडी का प्रावधान है। अनुसूचित जाति का व्यक्ति 18 से अधिक हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन निगम की वेबसाइट-www.upscfdc.hqup.in पर कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, आधार कार्ड एवं प्रोजेक्ट कास्ट तथा फोटो निर्धारित प्रारूप पर अपलोड करना अनिवार्य है। विकास खंड के खंड विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी/सहायक प्रबंधक अनुभव से तथा जिला स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी से इस योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।


रिपोर्ट : धीरज सिंह

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