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जानें किन शर्तों के अधीन खुलेंगी मिठाई, फ़ास्टफ़ूड व बेकरी की दुकानें



बलिया: लॉकडाउन के दौरान नगर क्षेत्र में अब मिठाई की दुकान, पिज्जाहट, फ़ास्ट फ़ूड तथा बेकरी की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है, बशर्ते उनको प्रशासन की ओर से जारी शर्तों का पालन करना होगा। अगर किसी ने उल्लंघन किया तो अनुमति स्वतः निरस्त हो जाएगी और उलंघन करने वाले पर दण्डात्मक कार्रवाई भी होगी। सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार यादव ने बताया कि इन दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच खोला जा सकता है। शर्त ये होगी कि दुकान के अंदर किसी भी ग्राहक को बैठाकर सेवा नहीं दी जाएगी। सिर्फ होम डिलीवरी तथा पैकेटिंग के रूप में ही बिक्री की जा सकेगी। सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा जाना जरूरी होगा। इसके लिए दुकान के सामने पर्याप्त बैरिकेडिंग तथा पर्याप्त दूरी के अंतराल पर गोल घेरा बनाकर ग्राहक को खड़ा कराने की व्यवस्था करनी होगी। सैनिटाइजर तथा हैंड ग्लब्स व मास्क का प्रयोग स्वयं तथा वहां कार्यरत सभी कार्मिकों को करना होगा। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि आरोग्य सेतु ऐप्प तथा आयुष कवच को दुकान मालिक तथा वहां के सभी कार्मिक के फोन में डाउनलोड रहना चाहिए। ग्राहकों को भी मास्क लगाने तथा इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए लगातार प्रेरित करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर इसमें किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ तो उस स्थिति में अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी और संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी होगी।



रिपोर्ट : धीरज सिंह

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