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एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठायें




बलिया। जिला समाज कल्याण अधिकारी विजय शंकर ने बताया है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक उत्थान हेतु उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से ऐसे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों जो इस विभाग के बकायेदार हैं, उनको नवीन एकमुश्त समाधान योजना के तहत शासन द्वारा विशेष सुविधा देकर मात्र 3 वर्ष, 5 वर्ष अथवा 10 वर्ष के ऋण अदायगी पर मात्र 3 वर्ष, 5 वर्ष का साधारण ब्याज लेकर बकाए खाते को बंद करने के निर्देश दिए हैं। यदि विभाग से रुपये दस हजार का ऋण लिया गया है तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज रुपये 1200, लगाकर मात्र रुपये 11200 में अपने ऋण की अदायगी की जा सकती है। शासन द्वारा यह योजना 30 जून तक मान्य है।



रिपोर्ट : धीरज सिंह


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