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अनलाक-टू : 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल और कालेज


नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन सोमवार रात जारी कीं। सरकार ने कहा कि अनलॉक-2 अब 31 जुलाई तक लागू रहेगा। गाइडलाइन के मुताबिक, 31 जुलाई तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, उन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उड़ान भरने की छूट दी जाएगी, जिन्हें गृह मंत्रालय की तरफ से इजाजत मिली हो।
मेट्रो सर्विस, सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, थिएटर, बार, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ के जमा होने पर रोक जारी रहेगी।
कंटेनमेंट जोन के बाहर क्या खुला, क्या बंद
1. स्कूल-कॉलेज और कोचिंग इंस्टिट्यूट 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट 15 जुलाई से शुरू किए जा सकेंगे। इसके लिए एसओपी अलग से जारी की जाएगी।
2. किसी के अंतरराष्ट्रीय उड़ान से यात्रा करने पर बैन रहेगा। वे लोग यात्रा कर सकेंगे, जिन्हें गृह मंत्रालय ने इजाजत दी है।
3. मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, जिम, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल और ऐसी ही जगहें अभी नहीं खुलेंगी।
4. ऐसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं होंगे, जहां ज्यादा भीड़ जुटने की आशंका हो। जिन गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत अभी नहीं दी गई है, उन्हें शुरू करने की तारीखें अलग से जारी की जा सकती हैं और इनके लिए एसओपी भी जारी की जा सकती है।
5. घरेलू उड़ानों और रेल के सफर को सीमित दायरे में पहले ही शुरू कर दिया गया है और इनमें इजाफा किया जाएगा।
रात का कर्फ्यू
रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के बाहर जाने पर रोक रहेगी। जरूरी सेवाओं, कंपनियों में शिफ्टों में काम करने वालों, नेशनल और स्टेट हाईवे पर सामान ले जाने वाले वाहन, कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। बसों, ट्रेनों और प्लेन से उतरने के बाद लोगों को अपने घर जाने की इजाजत रहेगी। नियमों का पालन करवाने के लिए स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर धारा 144 लागू करने जैसे आदेश जारी कर सकता है।
कंटेनमेंट जोन में क्या खुला, क्या बंद?
1.
 कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन सख्ती से लागू किया जाएगा।
2. कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कंटेनमेंट जोन का सीमांकन किया जाए। जिलाधिकारी इन कंटेनमेंट जोन को वेबसाइट पर नोटिफाई करेंगे। इसकी जानकारी मंत्रालय को भी दी जाएगी।
3. कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी सेवाओं की इजाजत रहेगी। मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सामानों की सप्लाई के अलावा यहां पर लोगों के आने-जाने पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाएगा। यहां कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, हर घर की निगरानी, स्वास्थ्य जांच सख्ती से की जाएगी।



डेस्क

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