समूह की अधिक क्रियाशील वाले सदस्यों को दी जायेगी वरीयता
मनियर, बलिया। प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय पत्र संख्या 2/ 2020/ 29/6/ 2020 /162 सा / 2001 दिनांक 7 /7 2020 के क्रम में जनपद के जिन ग्राम पंचायतों में निरस्त दुकानों का आवंटन स्वयं सहायता समूह को ही किए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है इसमें कोई अन्य कोटेदार शामिल नहीं होगा। जिन ग्राम पंचायतों में दो या दो से अधिक समूह पात्र होंगे वहां उन सहायता समूह को वरीयता प्रदान की जाएगी जिस समूह की क्रियाशील सदस्यों की संख्या अधिक होगी। यदि दो सहायता समूह में क्रियाशील सदस्यों की संख्या बराबर होगी तो तुलनात्मक रूप से जो समूह अधिक आर्थिक लाभ की स्थिति में होगा उसे आवंटन में वरीयता प्रदान की जाएगी। उक्त आशय का पत्र शशि मौली मिश्रा उपायुक्त स्वतःरोजगार /जिला विकास अधिकारी बलिया द्वारा पत्र जारी कर कहा गया है।
राममिलन तिवारी
No comments