Kali Maa Pakri Dham

Breaking News

Akhand Bharat welcomes you

गैगेंस्टर एक्ट में एक अभियुक्त को न्यायालय ने सुनायी सजा

 


बलिया : कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 276/2018 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैगेंस्टर अधिनियम बनाम आनन्द सिंह पुत्र रामबहादुर सिंह निवासी माल्दा टोला थाना हल्दी बलिया को आज 15.12.2020 को न्यायधीश अरुण कुमार (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ गैगेस्टर एक्ट कोर्ट-V) मा0 न्यायालय बलिया द्वारा सजा सुनायी गयी । जिसमें अभियुक्त को 02 वर्ष साधारण कारावास व 5000/- रुपये के जुर्माना से दण्डित किया गया। अभियुक्त अर्थदण्ड न चुकाये जाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतेगा तथा अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित किया जायेगा।

 

रिपोर्ट धीरज सिंह

No comments