नाबालिक लड़की का अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
बलिया : बांसडीह क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम बकवा की रहने वाली नाबालिक लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय बलिया द्वारा सजा सुनायी गयी ।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.10.2015 को वादी राजकुमार पुत्र सत्यनरायण सिंह निवासी बकवा थाना बांसडीह बलिया द्वारा उनकी नबालिक पुत्री को अभियुक्त विसर्जन उर्फ छोटक पासवान पुत्र जिउत पासवान निवासी बकवा थाना बांसडीह बलिया द्वारा अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध मे थाना बांसडीह पर मु0अ0सं0 683/15 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त प्रकरण में विवेचक, मानिट्रिंग/पाक्सो सेल तथा संयुक्त निदेशक श्री सुरेश पाठक, लोक अभियोजक श्री राकेश कुमार पाण्डेय, कोर्ट मोहर्रिर आ0 चंदन कुमार,म0आ0 चन्द्रकला मिश्रा द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते/कराते हुये सुनवायी में आज दिनांक 13.01.2021 को नामजद अभियुक्त विसर्जन उर्फ छोटक पासवान पुत्र जुउत पासवान निवासी बकवा थाना बांसडीह बलिया को न्यायधीश श्री शिव कुमार द्वितीय (अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्या0 पाक्सो एक्ट-8) मा0 न्यायालय बलिया द्वारा सजा सुनायी गयी । जिसमें अभियुक्त को धारा 363 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- रु0 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास व 366 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त सश्रम करावास, 376 भादवि में आजीवन कारावास व 20,000/- रु0 के अर्थदण्ड से तथा 3/4 पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 20,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
रिपोर्ट : धीरज सिंह
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