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अपनी ही पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास



बलिया : अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मार कर हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा।

थाना रसड़ा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 874/17 धारा 302/504/506/498ए भादवि  बनाम धर्मराज पुत्र श्याम बिहारी निवासी कण्डेसर थाना भाँवरकोल जनपद गाजीपुर को दिनांक 25.01.2021 को माननीय न्यायालय ASJ VII बलिया द्वारा सजा सुनायी गयी । जिसमें अभियुक्त को धारा 504/506/498ए भादवि में दोष मुक्त किया गया तथा धारा 302 भादवि में दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त धर्मराज उपरोक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी । उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 06.08.2017 को कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी को मारा गया था जिससे उसकी पत्नी की मृत्यु हो गयी थी ।



रिपोर्ट : धीरज सिंह

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