जाति और नाम बदल बदल कर बलिया में पाई थी शिक्षक की नौकरी, बीएसए ने किया बर्खास्त
By: Dhiraj Singh
बलिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के मूल निवासी दो युवकों द्वारा जाति, नाम और पता बदलकर बलिया जिले में सहायक अध्यापक की नौकरी करना सोमवार को भारी पड़ा. जांच में फर्जीवाड़ा की पुष्टि होने के उपरांत बलिया बीएसए शिव नारायण सिंह ने दोनों सहायक अध्यापकों को बर्खास्त करते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी में दोनों से अब तक कोई वेतन भुगतान की रिकवरी कार्य से खंड शिक्षा अधिकारी को दिया है. ये दोनों शिक्षक नाम और जाति बदलकर कुटरचित अभिलेख के सहारे वर्ष 1997 से नौकरी पाये थे।
शिक्षा क्षेत्र सीयर के उच्च प्रावि डफलपुरा पर तैनात सहायक अध्यापक हृदयनारायण व उच्च प्रावि ककरासो पर तैनात सहायक अध्यापक सुरेश चंद्र के खिलाफ अवध किशोर चौहान (निवासी : घेवड़ा, थाना-भलुवनी, देवरिया) ने शपथ पत्र के साथ शिकायत की थी। आरोप था कि दोनों नाम, जाति व पता बदलकर दूसरे के अंक व प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए दोनों शिक्षकों से मूल अभिलेख के साथ बीएसए ने तलब किया। लेकिन ये उपस्थित नहीं हुए, लिहाजा दोनों का वेतन बाधित करने के साथ ही बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी सीयर को जांच सौंप दी। जांच अधिकारी ने दोनों शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में दर्ज नाम, पता व जाति के आधार पर जांच शुरू की। जांच अधिकारी 22 जुलाई 2020 को स्वयं दोनों के गांव गये। वहां प्रधान व सक्षम अधिकारी से मिलकर उनकी आख्या प्राप्त की। इसके मुताबिक सुरेश चंद्र का सही नाम व पता राम कृपाल चौहान पुत्र लल्लन प्रसाद (जाति नोनिया, निवासी : ग्राम घेवड़ा, पोस्ट टेकुआ, थाना भुलअनी, जनपद देवरिया) है, जबकि इसकी सर्विस बुक पर (जाति चमार, गांव+पोस्ट-भुलअनी, जनपद-देवरिया) दर्ज है। इसी तरह हृदयनारायण का सही नाम व पता उमेश चौहान (जाति नोनिया, ग्राम बगहा चौरी, पोस्ट-हाटा, थाना भुलअनी, जिला देवरिया) है, जबकि सर्विस बुक पर (जाति चमार, गांव गडेर, तप्या-रायपुरा जिला देवरिया दर्ज है। बीएसए शिव नारायण सिंह ने जांच रिपोर्ट मिलते ही दोनों शिक्षकों की सेवा नियुक्ति तिथि से समाप्त करते हुए मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश खंड शिक्षा अधिकारी सीयर को दी है। बीएसए ने बताया कि बर्खास्त दोनों शिक्षकों से वेतन रिकवरी भी की जायेगी।
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