पुलिस ने जब्त किया गोतस्करी करने वाली दो पिकअप
हल्दी, बलिया । पशु तस्करी रोकनेे के उद्देश्य से इलाकाई पुलिस ने जिलाधिकारी को 14 सितंबर 20 को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें कहा था कि गौ तस्कर गिरोह बंद व समाज विरोधी कार्य करने के लिए वाहनों का प्रयोग करते हैं।जिसे रोकने के लिए वाहनों को जब्त करना आवश्यक है।जिसे मंजूरी दे दी गई है।साथ ही उनके गैगेस्टर एक्ट की कार्यवाई की गई है।
बीते 28 अगस्त को थाना क्षेत्र के गायघाट डाकबंगला के समीप से इलाकाई पुलिस ने दो पिकअप को पकड़ा था। गौ तस्करों ने गायों को पिकअप में ठूंस-ठूंस लादकर बिहार ले जा रहे थे।थानाध्यक्ष काली शंकर तिवारी ने बताया कि गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा अपराध संख्या 115/20धारा 2/3(1) दर्ज किया गया था। यूपी60 ए टी 5999,व यूपी60ए टी 6509 वाहनों में मवेशियों को लादा गया था।इन वाहनों के विरुद्ध जिलाधिकारी बलिया गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 14(1) गैगेस्टर एक्ट की कार्यवाई की गई है। इसके अलावा2/5ए/8गोवध निवारण व पशु क्रुरता अधिगृहीत किया गया है।
रिपोर्ट : सुशील द्विवेदी
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