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जिला पंचायत: टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने को कराएं रजिस्ट्रेशन



- सिंचाई व पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार भी डाल सकते हैं टेंडर, पर स्वीकृत होने के बाद कराना होगा रजिस्ट्रेशन


बलिया: जिलाधिकारी ने कहा कि जिला पंचायत में निकले टेंडर में लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के ठेकेदार में भाग ले सकते हैं। हालांकि, टेंडर स्वीकृत होने के बाद उनको जिला पंचायत में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा इस टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कोई भी व्यक्ति एक हप्ते के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। 


जिपं में निकाली गयी निविदाएं/टेण्डर के सम्बंध में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के रजिस्टर्ड ठेकेदारों संग बैठक में जिलाधिकारी श्री शाही ने कहा कि पहले ही यह बात सबके संज्ञान में हो कि गुणवत्तापरक और अच्छा कार्य ही कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए रुपये दस हजार रुपये की सिक्योरिटी जमा करना होगा। जिला पंचायत के अंतर्गत लगभग 88 कार्य अभी अधूरा है। बैठक में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी रमेश सिंह, इंजीनियर मनोज सिंह व लोक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग के अधिकारी व दर्जनों की संख्या में ठेकेदार थे।

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