जानें किसे हुई सात वर्ष का सश्रम कारावास व 8500 रुपये का अर्थ दण्ड
बलिया : न्यायालय द्वारा 307 भादवि के अपराध में अभियुक्त सुकर भर को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 8500/- रू के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।
जनपद में प्रभावी पैरवी हेतु चलाये जा रहे अभियान, पैरोकारों की मासिक गोष्ठी व मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पर्यवेक्षण व विशेष लोक अभियोजन के प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय ASJ प्रथम बलिया ( श्री चन्द्रभानु सिंह ) द्वारा 147,148,323,324,307 भादवि के अपराध में अभियुक्त सुकर भर पुत्र गोपाल भर निवासी अकोल्ही थाना बांसडीह बलिया को 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी। इसके साथ ही अभियुक्त को 8500/- रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त के अर्थ दण्ड अदा न करने पर 05 माह 25 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
उपरोक्त अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 09.04.1988 को समय 08.00 बजे रात्रि में वादी के चचेरे भाई बैजनाथ मिश्र को मकई के खेत की रखवाली से वापस आते समय आकोल्ही बागीचे में राड, फरसा, लाठी, डण्डा से लैस होकर मारे पीटे थे। उक्त के सम्बन्ध में वादी की तहरीर पर थाना बांसडीह पर मु0अ0सं0-51/1988 धारा 147,148,323,324,307 भादवि पंजीकृत किया गया था ।
गौरतलब है कि जनपद पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं ।
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