खाद्य विभाग ने लगाया पंजीकरण व लाइसेंस कैम्प
रिपोर्ट : धीरज सिंह
बलिया : खाद्य व्यापारियों की सुविधा के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर के अग्रवाल धर्मशाला में कैम्प लगाकर पंजीकरण व लाइसेंस जारी कराने के सम्बन्ध में जागरूक किया। कैसे आवेदन करें, इस सम्बन्ध में जानकारी लेने के लिए व्यापारी काफी उत्साह के साथ कैम्प में प्रतिभाग किया।
बैठक में उपस्थित व्यापारियों एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई गलतियों को हेल्प डेस्क के माध्यम से सुधार किये जाने, अपीलेंट ट्रिब्यूनल एवं खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला की स्थापना जनपद स्तर पर किये जाने तथा विभाग संबंधी विभिन्न जानकारियों को विभिन्न माध्यम से प्रचार-प्रसार कराए जाने की मांग की। जनपद स्तर पर उन्होंने बताया कि खाद्य कारोबार करने के लिए सभी को फूड लाइसेन्स अथवा पंजीकरण बनवाना अनिवार्य है। बिना खाद्य लाइसेन्स के पाये जाने पर पांच लाख तक का अर्थदण्ड अथवा छह माह का कारावास हो सकता है। अभिहित अधिकारी महेन्द्र श्रीवास्तव, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक श्रीवास्तव, मंडलीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी मोहम्मद नसीम खान आदि थे।
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