ईओ मणि मंजरी राय आत्महत्या मामले मे आरोपी कम्प्यूटर ऑपरेटर व ड्राइवर की जमानत अर्जी खारिज
मनियर बलिया । नगर पंचायत मनियर की ईओ रही मणि मंजरी राय आत्म हत्या मामले मे आरोपी रहे नगर पंचायत के कम्प्यूटर आपरेटर अखिलेश कुमार, ड्राईबर चन्दन कुमार की अर्जी पर चार माह बाद सुनवाई के बाद सुक्षित रखे गये फैसले मे इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने मंगलवार को जमानत की अर्जी खारीज का आदेश सुनाया जिससे एक बार फिर आरोपियो के मुश्किले बढ़ गयी वही इसी मामले मे आरोची चेयरमैन भीम गुप्ता को जमानत मिल चुकी है ।बता दे कि 6 जुलाई 2020 को नगर पंचायत मनियर की ईओ रही मणि मंजरी राय ने बलिया कोतवाली स्थित आवास विकास कालोनी मे किराये की मकान मे सुसाइड नोट लिखकर पंखे के हुक से झुलती हुई पायी गयी थी मृतका ईओ के भाई विजयानन्द राय ने कोतवाली मे दी गयी तहरीर मे नगर पंचायत मनियर के चेयरमैन भीम गुप्ता, लिपीक विनोद सिह ,कमप्यूटर अपरेटर अखिलेश कुमार, ड्राईबर चन्दन कुमार व सिकन्दरपुर के ईओ संजय राव सहित ठेकेदारो को आरोपी बनाया था । इस मामले मे पुलिस ने कमप्यूटर अपरेटर व ड्राईबर को गिरफ्तार किया था ।पुलिस ने सिकन्दर पुर के ईओ को क्लीन चीट दी थी तो वही चेयर मैन भीम गुप्ता ने कोर्ट मे आत्म समर्पण किया था ।लिपीक विनोद सिह हाई कोर्ट से अग्रीम जमानत ली थी हाई कोर्ट की अवधी समाप्त होने के बाद अग्रीम जमानत के लिए दोबारा अर्जी पर हाईकोर्ट ने खारीज कर दी । वही चेयरमैन भीम गुप्ता की अर्जी पर सुनाई के दौरान हाई कोर्ट के न्याय मूर्ति डी के सिह ने व्यतिगत मुचलके पर सशर्त जमानत पर रीहा करने का निर्देश दिया था ।इसी मामले मे करीब चार माह से जिला कारागार मे बन्द कमप्यूटर अपरेटर व ड्राईबर चन्दन कुमार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट मे जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के न्यायमूर्ति (जज)राहुल चतुर्बेदी की अदालत ने मामले मे 19 फरवरी को दोनो तरफ के अधिवक्ताओ के बहस को सुनवाई करते हुए फैसला सुरनक्षित रख दिया गया ।बताया जाता है कि मंगलवार को जमानत की अर्जी खारीज होने का आदेश सुनाया गया
रिपोर्ट : राममिलन तिवारी
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