Kali Maa Pakri Dham

Breaking News

Akhand Bharat welcomes you

जिला मजिस्ट्रेट ने 7 और को किया जिला बदर


रिपोर्ट : धीरज सिंह


बलिया: जिला मजिस्ट्रेट अदिति सिंह ने सात लोगों को गुंडा एक्ट के तहत 6 महीने के लिए जिला बदर का आदेश दिया है। ये सभी जनपद की सीमा में छह माह के अंदर दिख गए तो इन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जितेंद्र गोड़ निवासी बांसडीह, तूफानी पासवान, शिवजी पासवान, नेपाल पासवान, मुकेश पासवान निवासी छेड़डीह थाना रेवती, दिलीप यादव निवासी कसेसर, धर्मेंद्र गोंड निवासी बांसडीह को छह महीने के लिए जिला बदर किया है। वहीं, जिला मजिस्ट्रेट ने दो शस्त्र लाइसेंस को निरस्त भी किया है। इनमें प्रदीप सिंह निवासी पिपरा कलां थाना नरहीं, गोरखनाथ राय निवासी कोठियां नरहीं का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया है। डीएम ने राम निरंजन सिंह निवासी रोहुवा थाना बांसडीह रोड का शस्त्र लाइसेंस को बहाल किया है। यह अगस्त, 2020 में निरस्त किया गया था।

No comments