कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के अभाव में स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर मिलेगी मतगणना में इंट्री
रिपोर्ट : धीरज सिंह
बलिया। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) अदिति सिंह ने दो मई को होने वाली मतगणना को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की मतगणना के दौरान कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए कई कड़े प्रबंध करने का आदेश दिया है। हालांकि डीएम ने मतगणना में शामिल होने वाले प्रत्याशियों/ अभिकर्ताओं को थोड़ी राहत जरुर दी है। इसके तहत अब उन्हें मतगणना प्रारम्भ होने के 48 घन्टा पूर्व आरटीपीसीआर अथवा रैपिड एन्टीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके अभाव में उम्मीदवार वैक्सीनेशन कोर्स पूर्ण किए जाने की रिपोर्ट दिखा कर भी मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी पा सकते हैं। इसके अलावा मतगणना के दिन पल्स आक्सीमीटर से टेस्ट / थर्मामीटर से टेस्ट करने के उपरान्त स्वस्थ पाए जाने पर उम्मीदवारों और अभिकर्ताओं को मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
डीएम की ओर से जारी नई गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मेडिकल हेल्थ डेस्क की व्यवस्था होगी, जहाँ आवश्यक दवाओं के साथ चिकित्सक भी उपलब्ध रहेगें। साथ ही मास्क के बगैर किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं मतगणना के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करना सभी के लिए जरुरी होगा। इसके अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्याशियों से मतगणना अभिकर्ता की सूची 48 घण्टे पूर्व निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराने की हिदायत दी है। मतगणना के दौरान केन्द्र के बाहर भीड़ एकत्रित नहीं होने देने और मतगणना कक्ष / हाल में सामाजिक दूरी, उपयुक्त वेन्टीलेशन, खिड़कियों एवं एक्जास्ट पंखों का प्रबंध राज्य आपदा के प्रोटोकाल के अनुसार करने, केन्द्रों को मतगणना प्रारम्भ होन और पाली परिवर्तन के समय सैनिटाइज करने के साथ ही मतपेटिकाओं एवं स्टील ट्रक को भी सैनिटाइज करने का निर्देश दिया है। गणना कक्ष में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की धर्मल स्कैनिंग करने के साथ ही सैनिटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की हिदायत प्रशानिक अधिकारियों को दी है। जिलाधिकारी ने विजय जुलूस पर प्रतिबन्ध लगाते हुए कहा है कि कोई भी प्रत्याशी या समर्थक विजय जुलूस नहीं निकालेगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबन्ध अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।
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