Kali Maa Pakri Dham

Breaking News

Akhand Bharat welcomes you

अचानक पहुंच कर रोका बाल विवाह, बताए इसके नुकसान


रिपोर्ट : धीरज सिंह

बलिया: महिला कल्याण विभाग की टीम ने सोमवार को बांसडीह कचहरी में एक बाल विवाह होने से बचा लिया। बाल कल्याण समिति को मिली सूचना के आधार पर महिला शक्ति केंद्र, वन स्टॉप सेंटर एवं चाइल्डलाइन के संयुक्त प्रयास से गोपनीय ढंग से हो रहे बाल विवाह को रोका गया। साथ ही यह लिखित रूप में लिया गया कि 18 वर्ष की अवस्था होने के बाद ही बिटिया की शादी करेंगे। इसके बाद महिला कल्याण अधिकारी पूजा सिंह ने बालिका के अभिभावकों को बाल विवाह के नुकसान के बारे में विस्तार से बताया। कहा, ऐसा करने पर 2 वर्ष की सजा व एक लाख जुर्माना का प्रावधान है।

No comments