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दहेज हत्या के 03 आपराधियों को 07 वर्ष कारावास

 



बलिया : दहेज हत्या व दहेज उत्पीड़न संबन्धी अपराधों में अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, अभियोजक संजीव कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक अभियोजन सुरेश कुमार पाठक व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते मु0अ0सं0- 196/16 धारा 304बी/498ए,307,323 भादवि व धारा 3/4  डीपी एक्ट  में माननीय न्यायालय ASJ-VII  ( दिनेश कुमार मिश्रा ) द्वारा  *03 अभियुक्तों 1. सुनील चौहान पुत्र जयराम चौहान 2. जय राम चौहान पुत्र स्व0 विश्वनाथ 3. सुशीला उर्फ हौशिला पत्नी जयराम समस्त निवासीगण बैरिया थाना बैरिया बलिया* को 07 वर्ष कारावास की सजा सुनायी  गयी तथा प्रत्येक अभियुक्तों को 1000/- रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर 20 दिन  का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा ।


         संक्षिप्त विवरणः-  प्रार्थी किशुन चौहान पुत्र स्व0 सहदेव चौहान निवासी बिजयीपुर थाना कोतवाली बलिया नें अपनी पुत्री सिन्धु देवी  की शादी दिनांक- 16.07.2013 को  हिन्दू रीति रिवाज से चयनराम बाबा मन्दिर सहतवार में अनिल चौहान पुत्र जयराम चौहान निवासी बैरिया थाना बैरिया जनपद बलिया  के साथ किया था । जिसमें दहेज के रूप में अपने सामर्थ के अनुसार  10 हजार कैश, बर्तन , कपड़ा , जेवर  आदि दिया था । दिनांक 15.06.2016 को उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा प्रार्थी की पुत्री को मिट्टी का तेल डालकर जला कर  दहेज हत्या कर दी गयी थी । प्रार्थी की तहरीर पर थाना बैरिया पर अभियोग पंजीकृत किया गया था ।


गौरतलब है कि जनपद पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं ।



रिपोर्ट : धीरज सिंह



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