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अल्पसंख्यक समुदाय को पुत्री की शादी पर 20 हजार का अनुदान

 



- *डिप्टी कलेक्टर सीमा पांडेय ने दी पात्रता की संपूर्ण जानकारी


बलिया: जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी डिप्टी कलेक्टर सीमा पांडे ने बताया कि जनपद के अल्पसंख्यक (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी व जैन) समुदाय के ऐसे अभिभावक, जिनकी पुत्रियों की शादी वित्तीय वर्ष 2021-22 में हुई है, उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बीस हजार रुपये का अनुदान देने का प्राविधान है। इसके लिए इच्छुक अभिभावक अल्पसंख्यक शादी अनुदान योजनान्तर्गत वेबसाइट पर आनलाईन आवेदन करना होगा। 


पात्रता की जानकारी देते हुए श्रीमती पांडेय ने बताया कि अभ्यर्थी जनपद बलिया का निवासी हो। शादी की तिथि से तीन माह पहले या तीन माह बाद आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के लिए बैंक पासबुक, आधार कार्ड, शादी का कार्ड, (तहसील द्वारा जारी आय, निवास प्रमाण पत्र) पुत्री तथा आवेदनकर्ता का पासफोर्ड साईज फोटो, पुत्री की आयु के लिए हाईस्कूल का मार्कशीट या राशन कार्ड, जिससे उसकी उम्र 18 साल प्रमाणित हो सके। सभी दस्तावेज आनलाईन अपलोड करना होगा। यह भी बताया कि इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 45,080 व शहरी क्षेत्र के आवेदन की वार्षिक आय 56,460 रुपये से अधिक नहीं होने चाहिए। आवेदक किसी जनसेवा केन्द्र अथवा निजी इण्टरनेट के माध्यम से आवेदन करने के बाद सभी संलग्नकों सहित आवेदन पत्र मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी तथा तहसील क्षेत्र में उपजिलाधिकारी के कार्यालय में आवेदन तिथि से 21 दिन के भीतर जमा करना होगा।



रिपोर्ट : धीरज सिंह

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