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दुष्कर्म के अपराध में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 32,000/- रू के अर्थ दण्ड से किया गया दण्डित


रिपोर्ट : धीरज सिंह


बलिया : महिला संबन्धी अपराधों में अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार पाण्डेय, संयुक्त निदेशक अभियोजन सुरेश कुमार पाठक व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते मु0अ0सं0- 230/2020 धारा 376ए.बी, 504,506 भादवि व धारा 5एम/6 पाक्सो एक्ट व धारा 3(2)V SC/ST ACT में न्यायालय विशेष न्यायधीश (पाक्सो एक्ट) अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट सं0-8 बलिया  ( शिव कुमार द्वितीय ) द्वारा अभियुक्त सरफराज खान पुत्र बब्लू निवासी मिर्जापुर थाना सिकंदरपुर जनपद बलिया को आजीवन  कारावास  की सजा सुनायी  गयी तथा 32,000/-/- रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर 04 माह का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा ।

     - उपरोक्त मुकदमें की पैरवी स्यवं पुलिस अधीक्षक डॉ0 विपिन ताडा द्वारा की जा रही थी ।


     उपरोक्त अभियुक्त  द्वारा  दिनांक 23.12.2020 को  समय लगभग 02.30 बजे  वादिनी  की दो पुत्रियों उम्र लगभग 09 वर्ष व 07 वर्ष के साथ दुष्कर्म किया गया था जब दोनो बच्चियां बथुआ खोटने अपने खेत में गयी थी । उक्त के सम्बन्ध में वादिनी की तहरीर पर थाना सिकंदरपुर पर मु0अ0सं0- 230/2020 धारा 376ए.बी, 504,506 भादवि व धारा 5एम/6 पाक्सो एक्ट व धारा 3(2)V SC/ST ACT पंजीकृत किया गया था ।

गौरतलब है कि जनपद पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं ।

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