मंत्री को अपशब्द कहने वाले पांच आरोपियों को कोर्ट ने जमानत पर किया रिहा
By: Dhiraj Singh
बलिया। बलिया। मंत्री उपेंद्र तिवारी को गाली देने के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार पांच आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरेंद्र प्रसाद की अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। इस दौरान कोविड-19 पालन न करने पर कोर्ट ने शहर कोतवाल को जमकर फटकार लगाई।
राज्यमंत्री उपेंद्र तिवारी के खिलाफ अपशब्द नारेबाजी करने वाले पांच सपा कार्यकर्ता अभियुक्तों को थाना कोतवाली पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया था।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जिसमें सपा कार्यकर्ताओं द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। जिसके संबन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर पुलिस ने कार्रवाई शुरु कर दिया है। वायरल वीडियों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद की मतगणना के बाद निकाले गये जुलूस में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा सूबे के राज्यमंत्री के खिलाफ जमकर अपशब्द वाले नारे का प्रयोग किया गया था। इसका वीडियो वायरल होते ही अश्वनी तिवारी की ओर से दिये गये तहरीर के आधार पर पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी उनके बेटे जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी समेत दस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले में सीओ स्तर की विवेचना भी शुरू करा दी गयी। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक बालमुकंद मिश्र ने सोमवार को इस मामले में आरोपित पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। जिसमें शैलेन्द्र यादव पुत्र बृजेश यादव निवासी टघरौली थाना बांसडीह रोड, मनीष यादव पुत्र रामजी यादव निवासी टकरसन थाना बांसडीह रोड, टिंकल सिंह पुत्र स्व. रविन्द्र सिंह निवासी बिजयीपुर थाना कोतवाली, शिवपाल सिंह यादव पुत्र दीनानाथ यादव निवासी टकरसन थाना बांसडीह रोड, विकास कुमार ओझा पुत्र स्व. दिवाकर ओझा निवासी कपुरी थाना फेफना को सपा कार्यालय से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि इस मामले में अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दबिस दी जा रही है। बता दें कि इस प्रकरण में पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 342, 504, 506 भादवि के तहत शहर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया है।
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