मनियर चेयरमैन के चार्ज लेने के प्रयासों को हाईकोर्ट से झटका
बलिया। आदर्श नगर पंचायत के रूप जानी जाने वाली मनियर नगर पंचायत एक बार फिर सुर्खियों में है। तत्कालीन ईओ मणिमंजरी राय आत्महत्या मामले में जमानत पर रिहा नगर पंचायत के चेयरमैन भीम गुप्ता की ओर से दोबारा चार्ज पाने की पाने की कवायदों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में दायर चेयरमैन की याचिका को खारिच कर दिया है।
गौरतलब हो कि 6 जुलाई 2020 को नगर पंचायत मनियर की तत्कालीन ईओ मणिमंजरी राय ने बलिया कोतवाली थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी स्थित अपने मकान में आत्महत्या कर लिया था। मृतका के भाई ने कोतवाली बलिया में दिए गए तहरीर में चेयरमैन मनियर सहित अन्य को आरोपी बनाया था। इस मामले में चेयरमैन ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था और करीब तीन माह जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए थे। नगर पंचायत अध्यक्ष की फरारी के दौरान अस्थायी रूप से नगर पंचायत मनियर के प्रशासनिक व वित्तीय कार्यों के संचालन के लिए शासन के निर्देश पर एसडीएम बांसडीह को प्रशासक नियुक्त किया गया था। हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा होने के बाद से ही चेयरमैन चार्ज के लिए प्रयासरत थे। पूर्व में हुई शिकायतों के क्रम में तत्कालीन जिलाधिकारी की ओर से 12 बिंदुओं पर जनपदीय त्रिस्तरी जांच समिति बनाई थी। इसमें चेयरमैन कई बिन्दुओं में दोषी पाए गए थे। शिकायत पत्र के साथ ही समिति की जांच आख्या प्रेषित करते हुए जिलाधिकारी ने शासन को कारवाई का अनुरोध करते हुए पत्र लिखा था। चार्ज पाने के लिए चेयरमैन ने जिलाधिकारी से लेकर शासन तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कही राहत नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली, लेकिन वहां कोर्ट ने सुनवाई के बाद चेयरमैन की याचिका खारिज कर दी।
रिपोर्ट राममिलन तिवारी
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