मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए 15 नवम्बर तक करें, ऑनलाइन आवेदन
बलिया। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार तथा परम्परागत कारीगरो को अपने ही ग्राम में विभिन्न स्वरोजगार स्थापना हेतु स्थानीय बैंको के माध्यम से अधिकतम
दस लाख तक ऋण दिये जाने का प्राविधान है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य जाति के पुरुष लाभार्थियों को पूजीगत ऋण पर चार प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यागों एंव महिला को शून्य प्रतिशत ब्याज पर बैंको के माध्यम से उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उक्त योजना हेतु लाभार्थी (महिला एव पुरूष) की उम्र 18 वर्ष निर्धारित है। जनपद के इच्छुक लाभार्थी विभाग की वेबसाईट www.upkvib.gov.in पर आन लाईन आवेदन कर सकते है, आवेदन के दौरान आपेक्षित दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज
फोटो, कार्यस्थल का नजरी नक्शा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, प्रोजक्ट रिपोर्ट आदि की आवश्कता होगी। आवदेन पत्र आनलाईन करने की अन्तिम तिथि 15 नवम्बर तक निर्धारित है। आवेदन पत्र आनलाईन करने के उपरान्त आवेदन पत्र की हार्ड कापी एवं आवश्यक दस्तावेज दो प्रतियों में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय
में जमा करना अनिवार्य होगा। विशेष जानकारी हेतु जिला ग्रामोद्योग कार्यालय रामपुर उदयभान एवं सम्पर्क सूत्र 7408410763 पर सम्पर्क किया जा सकता है। यह जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आरएस प्रजापति ने दी है।
रिपोर्ट : धीरज सिंह
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