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घरेलू उपभोक्ताओं, निजी नलकूप उपभोक्ताओं और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 30 सितंबर तक के बकाये पर 100% सरचार्ज माफी

 



- 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज माफी और 6 किश्तों में बिल भुगतान की सुविधा


- 2 किलोवाट से अधिक के घरेलू उपभोक्ताओं को 50% सरचार्ज माफी


- 2 किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज माफी


-  2 किलोवाट से अधिक और 5 किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 50% सरचार्ज माफी

- समस्त विद्युत भार के निजी नलकूप उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज माफी


ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पं. श्रीकान्त शर्मा ने बताया कि उपभोक्ता हित में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने किसानों, आम उपभोक्ताओं और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिलों पर सरचार्ज माफी का लाभ देने का निर्णय लिया है। 21 अक्टूबर 2021 से घरेलू व निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई एकमुश्त समाधान योजना के तहत पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज माफ़ी मिलेगी। योजना की अंतिम तिथि 30 नवंबर है।


 ऊर्जा मंत्री ने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना में घरेलू व निजी नलकूप उपभोक्ताओं को 30 सितंबर तक के बकाये पर 100% सरचार्ज माफ़ी मिलेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए 21 अक्टूबर से 30 नवंबर 2021 तक पंजीकरण कराना होगा। 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज माफी के साथ 6 किश्तों में बिल भुगतान की सुविधा भी दी जा रही है। 


ऊर्जा मंत्री ने कहा इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता अपने क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता, SDO कार्यालय या CSC पर पंजीकरण करा सकते हैं और बिल जमा कर सकते हैं। उपभोक्ता www.upenergy.in पर ऑनलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं। इसकी जानकारी टोल फ्री नम्बर 1912 पर भी ली जा सकती है।



डेस्क

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