दुष्कर्म में आजीवन कारावास व 30 हजार का अर्थदण्ड
बलिया : मिशन शक्ति फेज-3 अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा दुष्कर्म/पाक्सो एक्ट के अपराध में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 30,000/- रू के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।
पिछले एक सप्ताह (दिनांक 24.10.2021 से 31.10.2021) में कुल 05 सजाएं हो चुकी हैं ।
महिला संबन्धी अपराधों में अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक राकेश पाण्डेय, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना गड़वार जनपद बलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 155/2018 धारा 376(2)f भादवि व धारा ¾ पाक्सो एक्ट में न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट सं0-8 बलिया ( गोविन्द मोहन) द्वारा अभियुक्त गोविन्द चौहान पुत्र भुअर चौहान निवासी खड़सरा थाना खेजुरी जनपद बलिया* को अंतर्गत धारा 376(2)f भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 30,000/- रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।
रिपोर्ट : धीरज सिंह
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