दहेज हत्या के आपराधी को 10 वर्ष सश्रम कारावास
दहेज हत्या व दहेज उत्पीड़न संबन्धी अपराधों में अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री सुरेश कुमार पाठक व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना सिकन्दरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 525/16 धारा 304बी/498ए भादवि व धारा 3/4 डीपी एक्ट में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ड सं0-3 बलिया द्वारा दोषसिद्ध *अभियुक्त राजमंगल साहनी पुत्र स्व0 धूरा निवासी मुस्तफा वाद थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया* को
1. धारा 304 बी भादवि के तहत अपराध में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 05 हजार रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।
2. धारा 498ए भादवि के अपराध में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 05 हजार रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा मे उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
3. धारा 4 डीपी एक्ट के अपराध में 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 05 हजार रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा मे उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
*गौरतलब है कि जनपद पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं ।*
रिपोर्ट - त्रयंबक नारायण देव गांधी
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