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बलिया की इस नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा


 


बलिया। कक्षा 6 के अंक पत्र में कूट रचना करने और चुनाव के दौरान फर्जी अंकपत्र का प्रयोग करने के खिलाफ बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीराम सिंह की तहरीर पर बृहस्पतिवार को देर शाम नगर पंचायत मनियर की नवनिर्वाचित अध्यक्ष रितु देवी के खिलाफ सदर कोतवाली पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि नगर पंचायत मनियर के अधिशासी अधिकारी आशुतोष ओझा का कहना है कि शपथ ग्रहण रोकने के संबंध में उन्हें कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है ऐसे में शपथ ग्रहण कार्यक्रम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलेगा।

बता दें कि बीते 16 मई को नगर पंचायत अध्यक्ष की प्रत्याशी रही बुचिया देवी पत्नी घूरा ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर नवनिर्वाचित अध्यक्ष रितु देवी पर नामांकन पत्र में गलत जन्मतिथि की जानकारी देने और कूट रचना करने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन निरस्त करने की मांग की थी। आरोप लगाया था कि निकाय चुनाव के नामांकन के दिन तक रितु देवी की आयु 25 वर्ष आठ माह 22 दिन ही थी, जिस कारण वह अध्यक्ष के निर्वाचन के योग्य नहीं थी। लेकिन कूट रचना कर गलत जन्म तिथि की जानकारी दी गई।

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बेसिक शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर बृहस्पतिवार को देर शाम नगर पंचायत मनियर की नवनिर्वाचित अध्यक्ष रितु देवी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

राजीव कुमार सिंह, कोतवाल, शहर कोतवाली, बलिया।



रिपोर्ट बलिया डेस्क



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