Kali Maa Pakri Dham

Breaking News

Akhand Bharat welcomes you

शिक्षक बहाली के नियमों में हुआ संशोधन, गैर प्रांतों के अभ्यर्थी भी अब बन सकेंगे अध्यापक

 



पटना। बिहार में शिक्षक बहाली के नियमों में बड़ा संशोधन हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतर व अनुशासनात्मक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। शिक्षक बहाली में बिहार के स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी बिहार शिक्षक भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे और टीचर बन सकेंगे। मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडे मंजूर किए गए।


बदलाव के बाद किसी भी राज्य के योग्य अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक के लिए आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन करने के लिए बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य था। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति दी गई।


कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा 24 अन्य प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए। नए संशोधन के बावजूद अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थी के तहत ही आवेदन की सुविधा मिलेगी। राज्य के अभ्यर्थियों को मिलने वाली आरक्षण समेत अन्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी।


डेस्क

No comments