मूल्यांकन सूची में निर्धारित दरों के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति हो तो 16 से 22 जुलाई तक निबन्धक कार्यालय में जमा करे
बलिया। अपर जिलाधिकारी (वि/रा )ने बताया है कि उ०प्र० स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली निर्माण की न्यूनतम दर के साथ ही साथ वाणिज्यिक भवन (एकल), वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के लिए के क्षेत्राधिकार में आने वाले नगरीय, अर्द्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भूमि व भवन के कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर का मूल्य, कृषि भूमि, वार्डवार मुहल्लों, मौजों व परगनावार न्यूनतम दरों का निर्धारण 01 अगस्त 2023 से किया जाना है।तत्क्रम में प्रस्तावित मूल्यांकन सूची तैयार कर ली गई हैं जो जनपद के सभी उप निबन्धक कार्यालयों में उपलब्ध है और मूल्यांकन सूची में निर्धारित दरों के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति हो तो निबन्धक कार्यालय में दे सकते हैं। लिखित रूप से 16 से 22 जुलाई तक किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित उप निबंधन कार्यालय में दे सकते हैं।
By : Dhiraj Singh
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