नगर पंचायत मनियर के अध्यक्ष रितु देवी की अग्रीम जमानत याचिका खारीज, मुश्किलें बढ़ी
मनियर, बलिया । न्यायालय सत्र न्यायाधीश बलिया पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार सप्तम उच्च न्यायिक सेवा ने रितु देवी की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है। जिससे उनकी मुस्किले बढ़ गयी ।जबकि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इसी मामले सुनवाई करने के दौरान गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए 15 दिनो के अन्दर निचली अदालत में आत्म समर्पण कर जमानत के लिए अर्जी देने का निर्देश दिया था और अपना सक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा था । बताते चलें कि रितु देवी के विरुद्ध बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया ने बलिया कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 272 /2023 अंतर्गत धारा 419 420 467 468 व471 भारतीय दंड विधान के तहत दर्ज कराया था ।इस मुकदमे में अग्रिम जमानत हेतु रितु देवी द्वारा न्यायाधीश बलिया पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार सप्तम उच्च न्यायिक सेवा के यहां अग्रिम जमानत हेतु याचिका दायर किया गया था जिसकी सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश बलिया पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार सप्तम उच्च न्यायिक सेवा ने रितु देवी के अग्रिम जमानत की याचिका को निरस्त कर दिया है। इधर नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष पद के रनर प्रत्याशी रही बुचिया देवी ने न्यायालय सत्र न्यायाधीश बलिया पीठासीन अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें दर्शाया है कि हमारे यहां नगर पंचायत की अध्यक्ष रितु देवी गलत जन्मतिथि के आधार पर चुनाव लड़ी थी और विजई हुई थी। उसके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 272/ 2023 अंतर्गत धारा 419 420 467 468 व 4 71 भारतीय दंड विधान कोतवाली बलिया के द्वारा दाखिल किया गया था। इस संबंध में रितु देवी द्वारा अग्रिम जमानत हेतु याचिका दायर की गई थी जो 15/07/ 2023को निरस्त कर दिया गया है। रितु देवी खुलेआम घूम रही है ।
प्रदीप कुमार तिवारी
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