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बलिया में बड़े खाद्य कारोबारकर्ताओं के लगा आर्थिक दण्ड, 11 लाख 8 हजार रुपए का जुर्माना

 


बलिया। खाद्य पदार्थो में मिलावट के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के विभागीय की ओर से चलाए जा रहे अभियान में विभाग को बड़ी सफलता मिली है। जिसपर न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) ने 39 खाद्य कारोबारियों पर 11 लाख आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने खाद्य कारोबारियों के यहां से कार्रवाई करते हुए खाद्य सामग्रियों जिसमे मिठाई, पनीर, मिल्क, खोआ, पापड़ आदि के नमूने लिए गये थे। नमूनों को जांच के लिए प्रयोशाला भेजा गया था। रिपोर्ट में मिलावट पाए जाने पर विभाग ने न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) की कोर्ट में सम्बंधित  व्यापारियों के विरूद्ध मुकदमें दायर किये थे। विभाग ने बगैर लाइसेंस के व्यापार कर रहे खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध भी वाद दायर किये थे।  माह सितम्बर में न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) में मिलावट और बगैर लाइसेंस के व्यापार करने के मामले में 39 खाद्य कारोबारियों पर  11 लाख 8 हजार रुपए आर्थिक दण्ड लगाया है। 

सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय वेद प्रकाश मिश्र ने बताया कि विभाग द्वारा खाद्य सामाग्रियों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग सक्रिय है और  प्रवर्तन कार्यवाही आगे भी जारी रहेगा।

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इन बड़े खाद्य कारोबारकर्ताओं के लगा आर्थिक दण्ड

ज्योति स्वीट्स, मिड्डी चौराहा, रू0 150000, बेबी स्वीट्स रसड़ा रू0 200000, न्यू विशाल मिष्ठान भण्डार जापलिंगंज रू0-75000, अरविन्द कुमार पुत्र स्वo हरी नरायन गुदरी बाजार रू० 90000, चन्दन जायसवाल पुत्र स्वo प्रेम चन्द्र जायसवाल, चितबड़ागाँव रू0 60000, अमन जनरल स्टोर प्रो० विनय कुमार लक्ष्मनपुर चट्टी रू0 60000, शाहू बेकरी अखनपुरा (रसडा) रू0 60000, कौतुकी एग्रो प्रोडक्ट प्रा०लि० फतेहपुर जनपद मऊ रू0 50000, रहमत अली पुत्र मोहम्मद यासिन विजयीपुर  रू0 30000



By- Dhiraj Singh

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