छल कपट से फर्जी व कूट रचित दस्तावेज तैयार करने और उसका प्रयोग असल के रुप में करने के मामले में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 25000 का अर्थ दंड
बलिया : न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम बलिया मजिस्ट्रेट तपस्या त्रिपाठी की अदालत ने छल कपट से फर्जी व कूट रचित दस्तावेज तैयार करने और उसका प्रयोग असल के रुप में करने के मामले में रसड़ा थाना क्षेत्र के अभियुक्त गण ज्ञान प्रकाश आतिश पुत्र शिवजी यादव, राजू यादव पुत्र रामरतन यादव थाना रसड़ा जिला बलिया के खिलाफ दोस् साबित पाते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास व 25000 के अर्थ दंड से दंडित करने का सजा सुनाई। ज्ञात हो की थाना रसड़ा में मुकदमा अपराध संख्या 394/ 22 धारा 419, 420, 467, 468 ,471 में मुकदमा अभियुक्तगण ज्ञान प्रकाश आतिश और राजू यादव के खिलाफ दर्ज हुआ था ।जिसका विचारण उपरोक्त न्यायालय में चल रहा था न्यायालय ने अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्षयों का समयक परशिलन व अवलोकन करने के पश्चात अभियुक्तगण के खिलाफ दोष साबित पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।
By- Dhiraj Singh
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