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गलत पता देकर सिपाही की नौकरी करने वाले आरक्षी को एसपी ने किया बर्खास्त




लखनऊ। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में कूटरचना कर पुलिस विभाग में नौकरी करने वाले आरक्षी को एसपी अनुराग आर्य ने बर्खास्त कर दिया। ​शिकायत पर हुई जांच में आरोप सही पाए जाने पर एसपी ने बर्खास्तगी की कार्रवाई किया है। बर्खास्त सिपाही पर गुंडा एक्ट समेत कई मामले दर्ज है। बर्खास्त सिपाही ने नियु​क्ति के दौरान गलत पता दिया था। 

मूलरूप से कुशीनगर जिले के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र निवासी कीर्तिवर्धन कुमार मल्ल की अक्टूबर 2022 में पुलिस विभाग में नियु​क्ति हुई थी। वह फर्जी शपथ पत्र आदि देकर ​जिले के रानी की सराय थाने पर बतौर सिपाही तैनात हुआ था। जिसकी ​शिकायत होने पर पुलिस महकमे ने आरक्षी कीतिवर्धन कुमार मल्ल की जांच शुरू किया। जांच में ज्ञात हुआ कि कीर्तिवर्धन कुमार मल्ल का उपनाम अमित भी है। जिसके ​खिलाफ कुशीनगर जिले के कुबेर स्थान थाने में गुंडा एक्ट समेत पांच मामले दर्ज है। वह कुशीनगर जिले के कुबेरस्थान थाना के धरनी छापर गांव का निवासी है। भर्ती के दौरान उसने अपना पता ग्राम रजमल मरदहां थाना कोठीभार जिला महराजगंज का दिया। इसके लिए उसने फर्जी शपथ पत्र दिया था। मामला सामने आने पर एसपी ने एएसपी यातायात से प्रकरण की जांच करायी तो आरोप सही पाए गए। जिस पर एसपी अनुराग आर्य ने आरक्षी के विरूद्ध उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दंड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम -14(1) के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आजमगढ़ राहुल रूसिया को आवंटित की गई। 17 जनवरी 2023 को पीठासीन अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, आजमगढ़ ने नियमानुसार विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर अपनी फाइडिंग उपलब्ध करायी। पीठासीन अधिकारी ने विभागीय कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष के साक्षीगण द्वारा दिये गये साक्ष्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के सम्यक परीक्षणोपरांत आरक्षी को उक्त कृत्य के लिए दोषी पाया। 22 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा आरक्षी कीर्तिवर्धन कुमार मल्ल को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम -14 (1) के तहत आरक्षी पद की सेवा से बर्खास्त कर दिया।


By-Dhiraj Singh

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