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बलिया में जल निगम के निलंबित एक्सईन पर एफआईआर की संस्तुति

 


बलिया। जल निगम नगरीय के निलंबित प्रभारी अधिशासी अभियंता अंकुर श्रीवास्तव के खिलाफ अमृत कार्यक्रम सीवरेज योजना में बरती गई अनियमितता में मुकदमा दर्ज करने का निर्देश मुख्य अभियंता अरुण कुमार ने दिया है। इस क्रम में जल निगम के अधीक्षण अभियंता मनोज कुमार ने विभाग के अधिशासी अभियंता को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया है।

बता दें नगर पालिका बलिया में अमृत कार्यक्रम के तहत बन रही सीवरेज योजना के निर्माण कार्य में अनियमिता सामने आने के बाद शासन के निर्देश पर दो माह पहले टीम ने जांच की थी। जांच में सामने आया कि योजना के तहत प्रथम किस्त के तौर पर 6.58 करोड़ की धनराशि निर्गत की गई थी जिसके सापेक्ष 16 करोड़ 12 लाख 97 हजार का भुगतान फर्मों को किया गया है। इसके लिए 10 करोड़ 42 लाख 37 हजार का भुगतान अन्य योजनाओं से फंड डायवर्जन कर किया गया है। जबकि किसी सक्षम स्तर से स्वीकृति के बाबत कोई अभिलेख नहीं मिल सका। योजना के तहत कराए गए कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए टेस्ट रिपोर्ट आदि उपलब्ध नहीं हो सकी। योजना के तहत कराए गए सीवर हाउस कनेक्टिंग चैंबर एवं अन्य कार्यों की भुगतान की संख्या व उपलब्ध सूची में भिन्नता मिली। उपलब्ध सूची के अनुसार स्थलीय सत्यापन पर कार्यस्थल पर कार्यों को चिन्हित नहीं किया जा सका जो कि अनियमित व रिकॉर्ड के रखरखाव में लापरवाही को प्रदर्शित करता है।




By-Dhiraj Singh

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