बलिया के अदालत ने नाबालिक युवती का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास व इतना अर्थदंड
बलिया : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 08/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायधीश प्रथम कांत की अदालत ने नाबालिक युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त हर्ष कमल सिंह पुत्र जनार्दन सिंह निवासी हरपुर नई बस्ती थाना कोतवाली जिला बलिया के खिलाफ दोस् साबित पाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास यानी शेष प्राकृतिक जीवन कल तक के करवास तथा कुल 56000 के अर्थ दंड से दंडित करने का आदेश पारित किया ,अर्थ दंड न देने की दशा में 1 वर्ष अतिरिक्त सश्रम करवास की सजा भुगतान होगी, अर्थ दंड में से₹50000 पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में अदा किया जाए और शेष राशि अर्थ दंड की राजकीय कोष में जमा करने का आदेश पारित किया गया ।संक्षेप में मामला यह है कि वादी मुकदमा ने थाना खेजरी में -एक लिखित आवेदन दिया था कि मेरी लड़की कोचिंग करने दिनांक 8 जनवरी 2023 को गई थी घर वापस नहीं आई काफी खोजबीन किया कोई पता नहीं चला जिसका मुकदमा थाना खेजरी पर अज्ञात में दर्ज हुआ ।दौरान विवेचना विवेचक अभियुक्त के खिलाफ अपहरण व बलात्कार की धाराओं में , व पॉक्सो एक्ट की धारा में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया, न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेकर मुकदमे का विचारण प्रारंभ किया, अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्षयों का सम्यक परिसिलन व अवलोकन करने के पश्चात अभियोजन के तरफ से राकेश कुमार पांडे विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत अभियुक्त के खिलाफ दोष सिद्ध पाया और उपरोक्त सजा सुनाई गई।
By- Dhiraj Singh
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