बलिया में अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में चार लोगों को 7 साल का सश्रम कारावास व इतने हजार रुपये का दिया अर्थदंड
बलिया : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 3 न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्त गण महेश कुमार चौधरी पुत्र स्वर्गीय लालबाबू चौधरी, नीरज कुमार पुत्र हरेंद्र चौधरी, मिठू कुमार पुत्र नागेंद्र चौधरी निवासीगण कटरा बारादरी थाना भगवान बाजार सरण बिहार भारत, शशि रंजन चौधरी पुत्र मोतीलाल चौधरी सकींन गुदरी राय का चौक थाना भगवान बाजार सारण बिहार भारत के खिलाफ दोष सिद्ध पाते हुए 7 साल के सश्रम कारावास एवं 21500रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया अर्थ दंड अदा ना करने पर प्रत्येक को 30 30 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा ।वही अभियुक्त महेश चौधरी को आयुध अधिनियम के मामले में भी 2 वर्ष के सश्रम करवावास और ₹2000 का अर्थ दंड से दंडित किया गया। संक्षेप में मामला यह है कि अभियुक्तगण के खिलाफ थाना बैरिया जिला बलिया में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था। वादी के अनुसार वादी मुकदमा राजनाथ यादव पुत्र स्वर्गीय लक्ष्मण यादव ग्राम चक्की दियार थाना बैरिया जनपद बलिया ने थाने पर लिखित तहरीर दिया था कि दिनांक 5.12.2021 को समय करीब 6:00 बजे शाम को उसका भतीजा जयराम यादव पुत्र वीरन यादव उम्र करीब 22 वर्ष अपने घर से सामान खरीदने के लिए सिवनटोला चट्टी जा रहा था कि रास्ते में बीयर की दुकान के पास रास्ते पर बाइक खड़ा करके 6 लोग बियर पी रहे थे जिनको उसके भतीजे ने रास्ते से हटाने के लिए कहा जिस पर बियर पी रहे शराबियों ने उसके भतीजे से गाली गलौज कर और मारपीट करने लगा और जान के मरने की नीयत से चाकू से वार कर दिया जो चाकू पेट में लग गया उसका भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम महेश पुत्र स्वर्ग लाल बाबू निवासी कटरा बरादरी थाना भगवान बाजार सरण बिहार को गांव वालों ने पकड़ लिया और मरने लगा तब उसने पुलिस को सूचना दिया जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को सोनबरसा ले आई जहां उसके भत्तीजे की हालत गंभीर देखकर डॉक्टर ने सदर अस्पताल बलिया के लिए रेफर कर दिया। मामले में थाना बैरिया पर मुकदमा दर्ज हुआ। दौरान विवेचना अभियुक्त गण शशि रंजन चौधरी, मिठू कुमार और नीरज कुमार का नाम प्रकाश में आया और विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। जिसमें से महेश कुमार चौधरी के पास से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद हुई थी न्यायालय ने हत्या के प्रयास व आयुध अधिनियम के मामले का विचरण करते हुए अभियोजन के तरफ से विनोद कुमार भारद्वाज सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के वह बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुना और अभियुक्तगण के खिलाफ दोस सिद्ध पाया और अभियुक्त गण को उपरोक्त सजा सुनाई।
By- Dhiraj Singh
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