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Ballia News : एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोष सिद्ध पाते हुए कोर्ट ने दो लोगों 10- 10 वर्ष की सश्रम कारावास व एक-एक लाख रूपये के अर्थ दंड से किया दंडित

 



बलिया : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 3 न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में अभियुक्त गण चनदन कुमार गुप्ता पुत्र गिलन ठठेरा निवासी महुआपार डाकिनगंज थाना पकड़ी जिला बलिया ,अक्षय लाल राजभर पुत्र सुदीन राजभर सकिन सिहोरिया थाना पकड़ी जिला बलिया के खिलाफ दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त गण को 10 -10 वर्ष के सश्रम कारावास व एक-एक लाख रूपये  के अर्थ दंड से दंडित किया , अर्थ दंड का भुगतान न करने पर दोष सिद्ध अभियुक्त गण को तीन-तीन माह का अतिरिक्त करावास की सजा भुगतनी होगी संक्षेप में मामला यह है कि अभियुक्त गण के खिलाफ थाना कोतवाली में सन 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ था। बलिया नगर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस टीम भ्रमण कर रही थी की शीश महल टॉकीज पुलिस बूथ के पास दिनांक 1 दिसंबर 2022 को समय करीब 5:00 बजे एक टाटा  मैजिक से अभियुक्त गण के पास से अवैध गाजा 2 कुंतल 65 किलो 600 ग्राम बरामद किया गया था जिसका मुकदमा थाना कोतवाली में दर्ज हुआ था। जिसका विचारण न्यायालय में चल रहा था जिसमें न्यायालय ने मामले का सुनवाई करते हुए अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का समयक परशिलन  व अवलोकन करने के पश्चात अभियुक्त गण को उपरोक्त सजा सुनाई गई।


By- Dhiraj Singh

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