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सचिव द्वारा आवास के पात्र को अपात्र घोषित करने पर देना होगा स्पष्टीकरण

 


मनियर, बलिया । आवास में हो रही धाधली का उच्च अधिकारियो द्वारा लिये गये  संज्ञान  पर खण्ड विकास अधिकारी मनियर  ने महथापार के सचिव से मागां स्पष्टीकरण । बीडीओ मनियर ने अपने पत्र में लिखा है कि विकास खण्ड मनियर के महथापार निवासी सोनम देवी पत्नी मंगरू ने जिलाधिकारी महोदय बलिया के जनसुनवाई में  शिकायत दर्ज करायी कि प्रधान मत्री आवास योजना में  मेरा आवास निर्माण हेतु चयन हुआ था  पात्र होने के बाद भी  रिस्वत न देने के कारण विकास खण्ड के कर्मचारियो द्वारा आवेदन की लीपा पोती कर आपात्र धोषित कर दिया गया ।प्रार्थिनी की शिकायत पर जिलाधिकारी के पृष्ठांकन आदेश पर  जाँच करायी गयी जिसमें पाया गया कि ग्रामीणो के बयान सचिव और शिकायतकर्ता  द्वारा दिखाये गये स्थल और दस्तवेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थिनी आवास हेतु पात्र है ।जाँच सेक्टर अधिकारी द्वारा लिखीत रूप से अवगत कराया गया कि प्रार्थिनी आवास मड़ई /छप्पर है जो आवास हेतु पात्रत्रा के श्रेणी में आती है  अत:आप को निर्देशित किया जाता है कि स्थिती स्पष्ट करे कि किन परिस्थितियो में  पात्र को अपात्र करते हुए रिमांड कराया गया यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है ।


प्रदीप कुमार तिवारी

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