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बलिया की अदालत ने नाबालिक लड़के से कुकर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष का सश्रम कारावास व पचास हजार रू0 के अर्थदण्ड से किया दण्डित




बलिया : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या  8/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम कांत की अदालत ने नाबालिक लड़के से कुकर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए से  अभियुक्त  कृष्णा को दोषी करार देते हुए अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50,000/-(पचास हजार) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।अभियुक्त के खिलाफ  थाना रसड़ा पर मु0अ0सं0- 46/2023 धारा 377,506 भा.द.वि व धारा 5M/6  पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित दर्ज हुआ था जिसका विचरण नयायल्य में चल रहा था जिसमें न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त *कृष्णा पुत्र चन्द्रमा उर्फ कुटन राम निवासी सरदासपुर थाना रसड़ा जनपद बलिया को धारा 6 पाक्सो एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 25 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000/-(पचास हजार) रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को  01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।



By- Dhiraj Singh

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