बलिया में नाबालिक लड़की के साथ अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को 7 वर्ष की कठोर सजा व 50 हजार रुपये का मिला जुर्माना
बलिया : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम कांत की अदालत ने नाबालिक लड़की के साथ अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त बसन्त को 7 वर्ष के कठोर करवास और₹50000 के अर्थ से दंडित किया और अर्थ दंड न देने पर अभियुक्त को 6 माह का कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी नहीं होगी । अर्थ दंड में से ₹25000 क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को देने का आदेश किया गया और शेष ₹25000 राजकोष में जमा करने का भी आदेश पारित किया गया। संक्षेप में मामला यह है कि है कि वादि मुकदमा ने थाना पर आवेदन दिया था कि दिनांक 27 जुलाई 2017 को समय 8:00 बजे वादी की पुत्री उम्र 16 वर्ष घर से कहीं चली गई थी पता लगाने पर पता चला कि अभियुक्त बसंत, वीरेंद्र, सुरेन्द्र ने लड़की को बहला फुसलाकर कर भगा ले गया है। विवेचक ने बसंत व वीरेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। इस मामले में न्यायालय में विचरण चल रहा था जिसमें न्यायालय ने अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत सक्षयों का समयक परसीलन व अवलोकन करने के पश्चात , अभियाजन की तरफ से दिनेश कुमार सिंह विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट व बचाव पक्ष की अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने अभीयुक्त बसंत के खिलाफ दोष सिद्ध पाया और उपरोक्त सजा सुनाई। और वीरेंद्र के खिलाफ दोष साबित नही हो पाया, और वीरेन्द्र को न्यायालय ने बरी कर दिया।
By- Dhiraj Singh
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