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Big Breaking : बलिया में नाबालिक लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 10 वर्ष का कठोर करावास और 60 हजार रुपए के अर्थ दंड से किया गया दण्डित

 



बलिया :न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 /विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम कांत की अदालत ने नाबालिक लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त रूपक पासवान के खिलाफ दोष सिद्ध पाते हुए, अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर  करावास और ₹60000 के अर्थ दंड से दंडित किया और  अर्थ दंड ना देने की दशा में अभियुक्त को 9 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। संक्षेप में मामला यह है कि वादी मुकदमा ने थाना हल्दी में आवेदन दिया था कि वादिनी की पुत्री पीड़िता  जिसकी उम्र 17 वर्ष है जो  नाबालिग है को शादी का झांसा देकर रूपक  ने दिनांक 28 जनवरी 2022 को घर से भाग ले गया है। इसके बाबत थाना हल्दी में मुकदमा दर्ज हुआ था जिसका विवेचना कर विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। जिसमें न्यायालय ने अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्षयो का समयक पर शिलान अवलोकन करने के पश्चात, अभियोजन की तरफ से दिनेश कुमार सिंह विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के अधिवक्ता के बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने अभीयुक्त के खिलाफ दोस् सिद्ध पाया और उक्त सजा सुनाई।



By- Dhiraj Singh

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