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बलिया के अदालत ने हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं छः हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित

 



बलिया : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 04 न्यायाधीश रवि करण सिंह की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 6,000/- (छः हजार) रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । संक्षेप में अभियोजन कथन यह है कि वादी मुकदमा भिखारी पुत्र कमला माली निवासी रामपुर थाना दोकटी जिला बलिया का लड़का पिंटू दिनांक 9 में 2005 को काम करने गया था वह लौट कर वापस नहीं आया बाद में पता चला कि उसके लड़के को मार कर फेंक दिया गया है जिस मामले में   जोगा सिंह को मुलजिम बनाया गया था। अभियुक्त जोगा सिंह केखिलाफ  थाना दोकटी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-01/2006 धारा 302,201,504,506 भा0द0वि0 से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपी अभियुक्त जोगेन्द्र सिंह उर्फ जोगा सिंह पुत्र स्व0 रघुवंश सिंह निवासी ग्राम दोकटी थाना दोकटी जनपद बलिया का  न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-04 जनपद बलिया में  विचारान चल रहा था। जिसमें न्यायालय ने अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त सक्ष्यो का समयक परशिलन व आवलोकन करने के पश्चात, अभियोजन के तरफ विनय कुमार सिंह सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बलिया व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त के खिलाफ दोष साबित पाते हुए ,धारा 302 भा0द0वि0 में  अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 5,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।धारा 201 भा.द.वि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास व 1,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।अभियुक्त की सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी ।



By- Dhiraj Singh

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