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हत्या के प्रयास में पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास




बलिया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 3 न्यायधीस  हुसैन अहमद अंसारी की अदालत ने हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए पांच अभियुक्त गणों को आजीवन कारावास व 51500 रू के अर्थ दंड से प्रत्येक को दंडित किया है। अर्थ दंड न अदा करने पर 6माह  का अतिरिक्त करावास भोगना होगा ।

संक्षेप में मामला यह है कि वादी मुकदमा संजय यादव पुत्र नंदकिशोर यादव निवासी भीटा भुवारी थाना उभांव जिला बलिया ने थाना ऊभाव पर आवेदन देकर आरोप लगाया था कि इंद्रजीत यादव पुत्र श्री ललू यादव और शमशेर यादव पुत्र श्री सुबबा यादव निवासी  भीता  भुवारि थाना गांव जिला बलिया दिनांक 15 जुलाई 2007 को समय 7:15 बजे सायं को सोच करने के लिए गए थे ,कि रास्ते में श्री राम यादव पुत्र रूपनाथ यादव सदाबृज यादव पुत्र मुखराम यादव रविंद्र यादव पुत्र श्रीराम यादव रामनारायण यादव पुत्र सूर्य देव यादव हरिद्वार यादव पुत्र दिलीप यादव वीरेंद्र यादव पुत्र श्री राम यादव  निवासी भीटा थाना ऊभाव जिला बलिया ने लाठी डंडा वह फरसा से इंद्रजीत यादव पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया जिससे इंद्रजीत यादव को काफी छोटे आई और उसको मार कर नहर में फेंक दिए। शमशेर यादव बचाने के लिए गए तो उनको भी  मार कर घायल कर दिए जिससे गंभीर चोटे आई।वादी के उक्त आवेदन पर थाना  पर मुकदमा दर्ज हुआ। जिसमें विवेचना कर विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए विचारन प्रारंभ किया। जिसमें अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्षयों का समयक परशिलन  व अवलोकन करने के पश्चात, न्यायालय ने अभियोजन के तरफ से विनोद कुमार भारद्वाज सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता कि वहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने पांचो अभियुक्तगन श्रीराम यादव, सदाबृज यादव, रविंद्र यादव, रामनारायण यादव ,हरिद्वार यादव के खिलाफ दोस् सिद्ध पाया और वीरेंद्र यादव के खिलाफ दोस् सिद्ध न पाते हुए बरी कर दिया। न्यायालय ने उपरोक्त 5 अभियुक्त को उक्त सजा सुनाई।




By- Dhiraj Singh

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