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बलिया की अदालत ने गैंगेस्टर एक्ट के मामले में एक आरोपी को 02 वर्ष 21 दिन का कारावास व पांच हजार रू0 के अर्थदण्ड से किया दण्डित

 



बलिया : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 3/ विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ,न्यायाधीश नीलम ढाका की अदालत ने गैंगेस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए अभीयक्त को दोषी करार देते हुए अभियुक्त को 02 वर्ष 21 दिन के कारावास एवं 5000/- (पांच हजार ) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । थाना गड़वार पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 124/22 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में गुड्डू उर्फ करिया नट पुत्र इब्राहिम उर्फ गनगन निवासी नकहरा थाना गड़वार, बलियाआरोपी था। जिसका   विचारण  न्यायालय ASJ-III गैंगेस्टर कोर्ट बलिया में चल रहा था। जिसमें न्यायालय द्वारा अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्षयों का समयक परशिलन  व अवलोकन करने के पश्चात अभियोजन की तरफ से अजय कुमार तिवारी विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ दोस् सिद्ध पाया और निम्न सजा सुनाई


धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट के अपराध में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि, 02 वर्ष 21 दिन का कारावास एवं 5000/- (पाँच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।




By- Dhiraj Singh

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