बलिया की अदालत ने छेड़खानी व मारपीट के मामले में आरोपी को वर्ष के सश्रम कारावास व 45 सौ रुपये से किया दंडित
बलिया : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोड संख्या 8 न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने छेड़खानी व मारपीट के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 4500/- (चार हजार पाँच सौ रुपये ) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
संक्षेप में मामला आया है कि थाना मनियर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 162/2018 धारा 354,354ख, 457,323 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सों एक्ट व 3(2)(va), 3(1) D sc/st act से सम्बन्धित प्रकरण अभियुक्त आशीष कुमार सिंह पुत्र गेंदा सिंह निवासी छितौनी थाना मनियर जनपद बलिया का विचारण न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश कोर्ट सं0-08 जनपद बलिया के यहां चल रहा था। जिसमें न्यायालय नेसुनवाई करते हुए अभियुक्त के खिलाफ दो सिद्ध पाते हुए धारा 08 पाक्सों एक्ट में अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2,000/- (दो हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।
धारा 323 भा0द0वि0 में अभियुक्त को 01 वर्ष माह का सश्रम कारावास एवं 500/- (पाँच सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।धारा 457 भा0द0वि0 में अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000/- (दो हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
By- Dhiraj Singh
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