बलिया की अदालत ने इस हत्या के मामले में दो लोगों को 7- 7 वर्ष की सजा व 10- 10 हजार रुपये से किया दंडित, जानें क्या था मामला
बलिया : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश इसी एक्ट न्यायाधीश महेश चंद्र वर्मा की अदालत ने लाठी डंडे से मारकर हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए, 02 अभियुक्तो को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपये रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । थाना उभांव पर मु0अ0सं0- 245/22 धारा 304/34 भा.द.वि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपी 02 अभियुक्त 1. आलोक चौहान पुत्र रामप्रीत चौहान 2. मुकेश बारी पुत्र अशोक बारी समस्त निवासी सिसयण्ड कला थाना उभांव बलिया दर्ज हुआ था। जिसमें विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया । जिसका न्यायालय में विचारण चल रहा था। दौरान विचारण अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्षयों का समयक परशिलन व अवलोकन करने के पश्चात अभियोजन के तरफ से अजय कुमार राय सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने अभियुक्त गण के खिलाफ दोस् सिद्ध पाया और निम्न सजा सुनाई
धारा 304/34 भा.द.वि में 02 अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाते हुये 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तों को 06-06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा । मामले का संक्षिप्त विवरण है कि-* कि वादी मुकदमा शिवा सिंह पुत्र राम कुमार सिंह उर्फ नन्हें सिंह ग्राम-सिसयण्ड कला, थाना-उभॉव, जिला बलिया का निवासी है। दिनांक- 26.10.2022 को वादी के पिता राज कुमार सिंह उर्फ नन्हें पुत्र स्व0 कमला सिंह, उम्र करीब-42 वर्ष, समय- करीब -05.00 बजे घर से बेल्थरा गये थे। बाजार से वापस आते समय करीब -08.00 बजे गॉव के बाहर, प्राइमरी स्कूल के बाहर, उसके गॉव के बाहर ही, आलोक चौहान पुत्र राम प्रीत चौहान और मुकेश बारी पुत्र अशोक बारी ने पुरानी बात को लेकर लाठी डण्डे से बुरी तरह से मारे-पीटे, जिससे उसके पिता जी के सिर पर गम्भीर चोट आयी। सूचना मिलने पर वे लोग मौके पर पहुचे, जो बेहोशी की हालत में थे। अस्पताल में इलाज हेतु लाया गया, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी है। वादी मुकदमा ने उक्त आधारों पर प्रार्थना पत्र देकर थाना उभांव में मुकदमा दर्ज करावाया गया था।
By- Dhiraj Singh
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